Porn Clip Alert! : Patna Railway Station पर कुछ ऐसा हुआ जिससे जहां मौजूद हर कोई शर्मसार हो गया।
दरअसल यहां लगी TV स्क्रीन (TV Screen) पर अचानक पोर्न वीडियो (Porn Videos) चलने लगी।
इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर (Contractor) को हटा दिया गया है और उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है।
इस घटना की पुष्टि करते हुए रेलवे अधिकारी (Railway Officer) ने न्यूज एजेंसी (News Agency) को बताया कि जिस निजी ऑपरेटर को Contract दिया गया था और अब उसे ‘ब्लैकलिस्ट’ (Blacklist) कर दिया गया है।
साथ ही उसके खिलाफ RPF और GRP ने अलग-अलग केस दर्ज कर लिया है।
टेंडर खत्म कर किया गया ब्लैकलिस्ट
पूर्वी मध्य रेलवे के चीफ PR ऑफिसर (Chief PR Officer) वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस चूक को गंभीरता से लिया गया है।
Contractor के सभी टेंडर को खत्म कर दिया है और उसे Blacklist भी कर दिया गया है और आगे उसे अब कोई Contract नहीं दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऑपरेटर ने जो TV स्क्रीन लगाई थीं, उन सभी को डिसकनेक्ट कर दिया गया है। इस मामले में RPF और GRP ने अलग-अलग FIR दर्ज की हैं।
ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत में Porn देखना गैरकानूनी है या नहीं? और मोबाइल पर Porn मिलने और दूसरों से शेयर करने पर क्या सजा हो सकती है?
क्या Porn देखना है अपराध?
– 2015 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक फैसले में साफ कर दिया था कि निजी या प्राइवेट स्पेस (Private Space) में पोर्न देखना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी कमरे में Porn देखना व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है।
– इसलिए जब तक आप अपने निजी स्थान पर Porn देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से कानूनी है। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट (Pornographic Content) को देखना या इकट्ठा करना अपराध के दायरे में आता है।
• कुल मिलाकर अगर आप Private Space या अकेले में – Porn देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से वैध और कानूनी है। लेकिन अगर आप Public Space में पोर्न देख रहे हैं तो ये अश्लीलता की श्रेणी में आता है और इसे अपराध माना गया है।
अश्लील वीडियो वायरल करना अपराध
भारत में निजी स्पेस में Porn देखना भले ही कानूनी हो, लेकिन अश्लील वीडियो या फोटो देखने, डाउनलोड (Download) कर मोबाइल में रखना और वायरल करना अपराध है।
– ऐसा करने पर इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Information Technology) यानी IT Act की धारा 67, 67A, 67B के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
– धारा 67 के तहत, Porn Content देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है।
– धारा 67A के तहत, मोबाइल में Porn Content रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल (Jail) और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपये के जुर्माने (Fine) की सजा का प्रावधान है।
– वहीं, धारा 67B कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में Child Pornography से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।
– पोर्नोग्राफी या अश्लीलता को लेकर इंडियन पीनल कोड (IPC) में भी सजा का प्रावधान है। IPC की धारा 292 और 293 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
– धारा 292 के तहत, अश्लील वस्तुओं को बेचने, बांटने, प्रदर्शित करने या प्रसारित करना अपराध है। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल और 2 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल तक जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
– जबकि धारा 293 के तहत, 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अश्लील वस्तु दिखाना, बेचना, किराये पर देना या बांटना अपराध है। ऐसा करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 2 हजार रुपये की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है।
Child Pornography पर सख्त है कानून
– प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट में Child Pornography को लेकर सख्त सजा का प्रावधान है।
• इस कानून की धारा 14 में प्रावधान है कि अगर कोई – व्यक्ति बच्चे या बच्चों को अश्लील कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे उम्रकैद (Life Prison) तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
– वहीं, POCSO Act की धारा 15 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति Child Pornography से जुड़ा कंटेंट अपने पास रखता है तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।