रांची: गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में एएसआई रूपा तिर्की (ASI Roopa Tirkey) की मां पद्मावती द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को लेकर डीएसपी प्रमोद मिश्रा के द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई है।
11 जुलाई को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत के समक्ष प्रमोद मिश्रा की याचिका सीआरएमपी 1988/2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
जिन्होंने रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या की CBI जांच का आदेश दिया था। इस मामले में दूसरे आरोपित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बताए जा रहे हैं।
पद्मावती ने रांची के एसटी एससी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई
रूपा तिर्की की मौत के बाद उनके दोस्त शिव कुमार कनौजिया से उनकी कुछ निजी बातचीत वायरल (private conversation viral) हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि DSPने उसकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो क्लिप को लीक किया है।
सबसे बुरा हाल तब हुआ जब एक निजी शख्स से DSP की टेलीफोन पर हुई बातचीत का एक और ऑडियो वायरल हो गया।
ऑडियो में DSPके द्वारा रूपा तिर्की के चरित्र पर आरोप लगाते हुए और अश्लील टिप्पणी करते हुए सुना गया है।
साहिबगंज जिले के बरहरवा के DSP के पद पर तैनात प्रमोद मिश्रा के खिलाफ पद्मावती ने रांची के ST SC थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने पंकज मिश्रा (Pankaj Mishra) का भी नाम लिया है।