दुमका: पति को बंधक बनाकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी से गैंगरेप (Gang Rape) के मामले में न्यायालय ने 10 आरोपितों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। फैसला डीजे टू राकेश कुमार मिश्रा के न्यायालय ने सुनाया।
कोर्ट ने दोषियों को भादवी की धारा 376 डी के तहत 25-25 साल सश्रम कारावास की सजा एवं 25-25 हजार जुर्माना किया गया है। जुर्माना (Fine) की रकम अदा नहीं करने पर ढ़ाई साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय ने भादवी की धारा 354/34 में पांच साल सजा और पांच हजार जुर्माना किया गया।
जुर्माना नहीं देने के स्थिति में एक साल अतिरिक्त कारावास एवं 342/34 की धारा के तहत एक साल सजा और एक हजार जुर्माना किया गया। सभी सजा साथ-साथ भुगतनी होगी। कुल जुर्माना की राशि 3.10 लाख निर्धारित की गई है।
12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था
जिनको सजा सुनायी गई है उनमें मंगल मुर्मू उर्फ मामू, मनोज मोहली, मनोज मोहली-2, बोदीलाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम उर्फ मोहली, विकास मोहली, आंद्रियस मोहली उर्फ बाबू, उज्जवल मोहली, मिथुन मोहली एवं नुनुलाल मुर्मू शामिल हैं। सभी थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव (Ghasipur Village) निवासी है।
उल्लेखनीय है कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में 08 दिसम्बर, 2020 को पति को बंधक बनाकर उसकी पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।
मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें से दो नाबालिग थे, जिनका मामला जेजेबी में चल रहा है।