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ED ने केरल के पूर्व IAS अधिकारी की 1.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में धनशोधन रोधी कानून (Anti Money Laundering Law) के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के केरल कैडर (Kerala Cadre) के एक पूर्व अधिकारी की 1.62 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां और सावधि जमा जब्त की गयी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ED ने एक बयान में कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत पूर्व IAS अधिकारी टी.ओ. सूरज (T.O. Suraj) की संपत्तियों की कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया गया।

सूरज ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर बनाई थी कई संपत्ति

बयान के मुताबिक, इन संपत्तियों में केरल (Kerala) में खाली भूखंड, सावधि जमा, बैंक खाते में जमा राशि, शेयर बाजार में निवेश शामिल है।

बयान के मुताबिक, धन शोधन का मामला केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर आधारित है, जिसने पूर्व IAS अधिकारी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

इसके मुताबिक, जांच में पाया गया कि सूरज ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कई संपत्ति बनाई थी और वाहन खरीदे थे।

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