झारखंड

ED कोर्ट ने वीरेंद्र राम सहित चार लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर लिया संज्ञान

रांची: ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम (Virendra Ram) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में दायर आरोप पत्र पर ED कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब मामले में चारों आरोपितों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने इन आरोपितों की उपस्थिति की तिथि 12 मई निर्धारित की है।

इससे पूर्व 21 अप्रैल को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम के खिलाफ ED की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह आरोप पत्र ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दायर हुआ है।

बीते दिनों ED की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र की ओर टेंडर (Tender) में कमीशन से उगाही अर्जित की गई है।

इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी

उल्लेखनीय है कि ED ने बीते 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम (Engineer Virendra Ram) को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ED ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी।

छापेमारी के दौरान ईडी को लगभग डेढ़ करोड़ के आभूषण सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे। इस केस में ED वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन (Alok Ranjan) को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

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