रांची: मनी लाउंड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की ED रिमांड की अवधि 20 मई को समाप्त हो रही है।
साथ ही उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की भी ईडी रिमांड की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है। ईडी की टीम दोनों आरोपियों को 16 मई को पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड पर लिया है।
CA सुमन कुमार ने अधिकतम रिमांड अवधि को पूरा कर लिया है, इसलिए उसका जेल जाना तय माना जा रहा है।
पूजा सिंघल को दूसरी बार और सुमन कुमार को तीसरी बार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
दोनों को रिमांड अवधि समाप्त 20 मई को समाप्त हो रही है, लेकिन ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को ईडी की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
अदालत ने पिछली बार ईडी को दोनों आरोपियों को एक साथ पेश करने का निर्देश दिया था, जहां ईडी पूजा सिंघल को पुन: पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन दे सकती है।
मिलती है अधिकतम 14 दिनों तक ही पुलिस रिमांड
अधिवक्ता के अनुसार, मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए अधिकतम 14 दिनों तक ही पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है।
ईडी दो बार में पूजा सिंघल को अब तक नौ दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
ईडी के पास पांच दिन और रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का अधिकार शेष है। वहीं सुमन कुमार को तीन बार में 13 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उसकी रिमांड अवधि एक दिन शेष है। ईडी पर निर्भर है कि उसको रिमांड पर लेता है, यह पेशी के बाद सीधे जेल भेजता है।
ईडी के अधिकारी आज साहिबगंज जिला खनन पदाधिकारी से पूछताछ करेंगे
इधर, रिमांड पर गुरुवार को केवल आइएएस पूजा सिंघल व उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही पूछताछ हुई।
पिछले तीन दिनों से पाकुड़ व दुमका के जिला खनन पदाधिकारियों से चल रही आमने-सामने पूछताछ के बाद यह बताया जा रहा था कि गुरुवार को भी ईडी के अधिकारी जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ करेंगे, लेकिन गुरुवार को एक भी जिला खनन पदाधिकारी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे।
तीसरे संदिग्ध जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज के हैं, जो अपनी बेटी की शादी में व्यस्त होने की बात कह चुके हैं। उन्हें 19 मई को रांची आना था।
अब यह जानकारी मिल रही है कि वे 20 मई को आ सकते हैं। इसके बाद उनसे भी साहिबगंज में अवैध खनन व अवैध परिवहन के मुद्दे पर पूछताछ होगी।