हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट पुहंचा, 5 जनवरी को होगी सुनवाई

0
24
Encroachment case on railway land
#image_title
Advertisement

हल्दवानी: हल्द्वानी रेलवे भूमि (Haldwani Railway Land) का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी। अब 5 हजार से अधिक लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

दरअसल, सोमवार को Supreme court में हल्द्वानी के शराफत खान समेत 11 लोगों की याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद की ओर से दाखिल की गई।

जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 5 जनवरी 2023 को सुनवाई करने को कहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश समेत कई लोग वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के साथ मौजूद रहे।

आपको बता दें कि मामले में अतिक्रमणकारियों को रेलवे नोटिस (Railway Notice) जारी कर चुका हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर जगह खाली कर दें, नहीं तो जबरदस्ती अतिक्रमण हटाएगा। उस पर आने वाला खर्च कब्जेदारों से वसूला जाएगा।

हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट पुहंचा, 5 जनवरी को होगी सुनवाई - Encroachment case on railway land in Haldwani reaches Supreme Court, hearing will be held on January 5

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा से अवैध निर्माण हटाने को तैयारी शुरू हो गई

नोटिस जारी होने से एक दिन पहले रेलवे की टीम ने पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में बनभूलपुरा अतिक्रमण क्षेत्र की ड्रोन मैपिंग (Drone Mapping) की।

सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि दो घंटे तक ड्रोन से काम किया गया, जिसके बाद रेलवे ने अपनी भूमि से जुड़े सभी हिस्सों की मैपिंग पूरी कर ली।

हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामला सुप्रीम कोर्ट पुहंचा, 5 जनवरी को होगी सुनवाई - Encroachment case on railway land in Haldwani reaches Supreme Court, hearing will be held on January 5

ड्रोन के माध्यम से भवनों की पूरी फोटो और वीडियोग्राफी (Photo & Videography) हो चुकी है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनभूलपुरा से अवैध निर्माण हटाने को तैयारी शुरू हो गई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर बनभूलपुरा (Banbhulpura) क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इस दौरान अतिक्रमण की जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं।