झारखंड

लातेहार मंडल कारा में बंद कैदी की संदिग्ध मौत मामले में पांच पर FIR दर्ज

लातेहार: मंडल कारा (Divisional Jail) में बंद विचाराधीन कैदी संधू मुंडा (Sandhu Munda) की मौत के मामले में लातेहार सदर थाना (Latehar Sadar Police Station) में पांच जेल कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

जेल अधीक्षक के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मंडल कारा के कक्षपाल शंकर मुंडा, चंद्रशेखर सिंह, दीप नारायण विश्वकर्मा, प्रदीप प्रजापति और मनोहर बारला के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है।

SP अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन आरंभ कर दी है । मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शव को परिजनों को सौंप दिया गया

बताया जाता है कि डायन बिसाही के आरोप में दोहरे हत्याकांड के आरोप में संधू मुंडा मंडल कारा में बंद था। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों का कहना था कि कैदी की मौत दौरा पड़ने से हुई है।

लेकिन जब मृतक कैदी के परिजन अस्पताल पहुंचे और शव को देखा तो उसके शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान दिखे। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि संधू मुंडा की लाठी से पीटकर हत्या की गई है।

इस आरोप के बाद तीन डॉक्टरों (Doctors) की मेडिकल बोर्ड बनाकर कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम (Post Mortem) किया गया। इसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

ग्रामीणों ने पूरे मामले में प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाया

इधर रविवार को परिजन इस बात पर अड़ गए कि जब तक दोषियों के खिलाफ FIR की कॉपी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

मृतक के परिजनों तथा ग्रामीणों ने पूरे मामले में प्रशासनिक उदासीनता का भी आरोप लगाया। हालांकि पुलिस पदाधिकारियों के समझाए जाने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश कम हुआ।

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