रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय के खिलाफ कोतवाली थाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शनिवार को रांची शहरी अंचल के अंचलाधिकारी अमित भगत के बयान पर दर्ज मामले में प्रभारी अविनाश पांडेय पर पिछले चार मई को कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम में जिप सदस्य के चुनाव मेंजितने वाले कार्यकर्ताओं को उचित महत्व देने संबंधी बयान देने का आरोप लगा है। जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
अविनाश पांडेय ने बयान दिया था कि पंचायत चुनाव में जीतनेवाले प्रतिनिधियों को पार्टी में जगह दी जाएगी।
इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।
इस मामले की शहर अंचलाधिकारी ने जांच की थी। विभिन्न माध्यम से हुई जांच में मसला सही पाया गया। इसके बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ।
भाजपा ने की थी राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत
बयान आपत्ति जताते हुए भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। भाजपा ने सत्ता में शामिल पार्टी कांग्रेस के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। भाजपा ने आयोग से आग्रह किया था कि पंचायत चुनाव संपन्न होने तक पांडेय को झारखंड आने से रोका जाए।
पार्टी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 4 मई 2022 को कांग्रेस की बैठक के बाद अविनाश पांडेय ने जो घोषणा की वह पूरी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। भाजपा ने अखबारों में प्रमुखता से छपी खबरों का हवाला देते हुए अविनाश पांडेय के बयानों की पुष्टि की।
भाजपा ने कहा है कि इस प्रकार की घोषणा सीधे तौर पर न सिर्फ प्रत्याशियों को बल्कि मतदाताओं को भी लोभ, लालच देने के जैसा है। ये चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।
ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेताओं ने आयोग से त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने भाजपा शिष्टमंडल को विचार के बाद विधिसम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया था।