धनबाद: निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) समेत 12 नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों पर घनुडीह OP में FIR दर्ज की गयी है।
BCCL की बस्ताकोला कोलियरी से गोलकडीह छह नंबर साइडिंग में होने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग (Transporting) को रोके जाने के मामले में यह FIR दर्ज हुई है।
इन्हें बनाया गया है आरोपी
वहीं अन्य आरोपियों में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मार्क्सवादी समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, सपन पासवान, कामता पासवान, शिवबालक पासवान, राम प्रसाद यादव, हरेराम पासवान, शंकर रवानी, जनता मजदूर संघ के छोटू सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह, सेलो पासवान के अलावा अन्य नेता शामिल हैं।
28 जुलाई की रात दर्ज FIR -58/22 में भादंवि की धारा 147, 149, 323, 341, 504, 506, 350, 353 (3)1 लगायी गयी है।
इन्हें 28 जुलाई को भेजा गया था जेल
इससे पूर्व 28 जुलाई की देर रात तिसरा थाना पुलिस ने बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मासस जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, कामता पासवान, राम प्रसाद यादव व शंकर रवानी को उनके घरों से गिरफ्तार (Arrest) कर जेल भेज दिया गया था।
यहां बताते चलें कि अरूप समेत अन्य नेताओं पर हाइवा ड्राइवर से मारपीट करने, रंगदारी मांगने, ट्रांसपाेर्टिंग कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कांड बस्ताकोला के परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा की शिकायत (Complaint) पर दर्ज किया गया है।