झारखंड

रांची कांके के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह के हत्या मामले में पांच अभियुक्त दोषी करार

रांची: अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव (Additional Commissioner Vishal Srivastava) की अदालत ने बुधवार को अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्या (Advocate Ram Pravesh Singh murder) के पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।

इन अभियुक्तों में राम पाहन, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू, सतीश मुंडा शामिल है। अदालत ने उनके सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई

क्या है मामला

नौ दिसंबर को कांके थाना इलाके के सर्वोदय नगर में रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह की हत्या उनके घर के सामने कर दी गयी थी। 16 दिसंबर को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया था।

पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे की मुख्य वजह गोंदा थाना क्षेत्र में स्थित दो एकड़ 96 डिसमिल जमीन थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल सात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।

इनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल , गोली, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया था।की तिथि निर्धारित की है। जबकि दो आरोपित रोहित कुमार तिर्की और शंकर राम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

इस मामले में सात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। मामला नौ दिसंबर 2019 का है। मामले में सात आरोपित ट्रायल फेस (Trial face) कर रहे थे। उन आरोपियों में छह जमानत पर थे।

दोषी करार होने के बाद पांचों अभियुक्तों को अदालत के आदेश पर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में 19 दिसंबर 2020 को उक्त सात आरोपितों के खिलाफ आरोप गठन हुआ था।

जबकि 29 दिसंबर 2021 को आरोपितों का बयान दर्ज किया गया था। अधिवक्ता की हत्या (murder of lawyer) के लिए अपराधियों को सात लाख रुपये की सुपारी दी गयी थी। ने उनके सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की

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