इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (Islamabad High Court) की पांच सदस्यीय पीठ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करेगी।
मीडिया में रविवार को प्रकाशित खबरों के मुताबिक, यहां एक रैली में एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ यह अदालती कार्यवाही की जा रही है।
Dawn newspaper के मुताबिक, इमरान खान के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला की पीठ करेगी।
पीठ में न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब, न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी और न्यायमूर्ति बाबर सत्तार भी शामिल हैं। शुरुआत में, इस मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी (Jeba chaudhary) को कथित तौर पर धमकी देने को लेकर अवमानना कार्यवाही के तहत 31 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
गिल को एक पखवाड़े पहले देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था
उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में आयोजित रैली में इमरान खान ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को धमकी दी थी और कहा था ‘‘हम आपको नहीं बख्शेंगे।’’
उन्होंने न्यायपालिका को भी उनकी पार्टी के खिलाफ कथित ‘पक्षपातपूर्ण’ बर्ताव के लिए चेतावनी दी थी और कहा था कि उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को भी धमकी दी थी, जिन्होंने खान के करीबी Shahbaz Gill को इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर दो दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया था। गिल को एक पखवाड़े पहले देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।