रांची: 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति (1932 Khatian Based Local Policy) की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा घेराव (Jharkhand Assembly) मामले में आरोपित आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो समेत चार लोगों को गुरुवार को रांची व्यवहार न्यायालय से अग्रिम जमानत की सुविधा मिली है।
अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी।
अदालत में सुदेश कुमार महतो, लंबोदर महतो समेत चारों की ओर से अधिवक्ता भरत चंद्र महतो ने पक्ष रखा।
इन सभी पर विधानसभा (Assembly) घेराव के दौरान सरकारी आदेश का उल्लंघन कर दलादली चौक पर सड़क जाम करने और हंगामा करने का आरोप है।
19 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई थी
दलादली चौक के पास सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता जाम कर प्रदर्शन करने, बैरिकेडिंग और ट्रैफिक स्लाइडर तोड़ने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
इन सभी के खिलाफ 7 मार्च को सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट का आरोप लगा। मामले को लेकर नगड़ी थाना में मांडर बीडीओ सुलेमान अंसारी (Suleman Ansari) ने प्राथमिकी (कांड संख्या 26/2022) दर्ज कराई थी।
अदालत (Court) ने आजसू सुप्रीमो विधायक सुदेश कुमार महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, पूर्व जिला परिषद सदस्य हकीम अंसारी एवं मंजुबुल अंसारी को राहत प्रदान की है। सभी की ओर से 19 अप्रैल को याचिका दाखिल की गई थी।