कोडरमा: पॉक्सो कोर्ट ने गुरूवार को नाबालिग से छेड़छाड़ (Molestation) के दोषी को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एवं स्पेशल पॉक्सो कोर्ट गुलाम हैदर (Ghulam Haider) की अदालत ने आरोपित प्रदीप राणा निवासी लालमन दीगथू को 8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए गुरुवार को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक बलिराम सिंह (Baliram Singh) ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अनवारूल हक ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की।