हॉस्पिटल से लेकर होटल, LED लाइट्स, दही, छाछ, लस्सी, लिस्ट लंबी है… पहली बार इन सब पर देना होगा GST, 18 से लागू होंगी नई दर

Central Desk
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नई दिल्ली: देश में जीएसटी (GST) की नई दरें अगले सप्ताह के पहले दिन यानी 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी।

नई दरों के लागू होने के बाद टेट्रा पैकिंग वाली लस्सी, दही और छाछ (Butter Milk) जैसी चीजें भी पहली बार GST के दायरे में आ जाएंगी। इसकी वजह से आम आदमी पर महंगाई का बोझ थोड़ा और बढ़ सकता है।

GST Council की 47वीं बैठक में ऐसी कई वस्तुओं को GST के दायरे में लाने का फैसला किया गया है, जिन पर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता था। वहीं कई चीजों पर GST की दर कम भी की गई है, जिसका फायदा आम लोगों को मिल सकेगा।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिये गए फैसले के मुताबिक 18 जुलाई से टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और छाछ पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी की वसूली की जाएगी।

अभी तक ये चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थीं। इसी तरह अस्पतालों में नन ICU कमरों के मामले में 5 हजार रुपये से अधिक किराए वाले कमरों के लिए 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी चुकाने की बाध्यता हो जाएगी।

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1000 रुपये से कम किराए वाले होटल के कमरों पर भी वसूली जाएगी GST

काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार होटल के कमरों के किराए के मामले में भी GST के दायरे को बढ़ाया गया है। अब 18 जुलाई से 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल के कमरों पर भी 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी की वसूली (GST recovery) की जाएगी।

अभी तक 1000 रुपये से कम किराए वाले होटल के कमरों पर GST देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके अलावा बैंक से नया चेक बुक इश्यू कराने पर उसके लिए बैंक द्वारा वसूल किए जाने वाले चार्ज पर भी 18 जुलाई से 18 प्रतिशत GST ली जाएगी।

LED लैंप और LED लाइट्स पर GST को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया

इसी तरह एटलस और मैप को भी GST काउंसिल के फैसले के मुताबिक 12 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लिया गया है। दूसरी ओर एलईडी लैंप और एलईडी लाइट्स (LED lamps and LED lights) पर लगने वाले जीएसटी के स्लैब को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स, सामान्य चम्मच, ब्लेड, पेपर कटर, कैची, पेंसिल और शार्पनर पर लगने वाले जीएसटी के दायरे को भी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

इन पर GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत के स्लैब में ले आया गया

GST काउंसिल की 47वीं बैठक में जहां कुछ चीजों को GST के दायरे में लाया गया है और कुछ चीजों में जीएसटी के दर में बढ़ोतरी की गई है, वहीं कुछ चीजों में जीएसटी की दर में कटौती भी की गई है।

इन चीजों पर 18 जुलाई के बाद से घटी हुई दर पर ही जीएसटी की वसूली की जाएगी। जिन चीजों के GST स्लैब में कमी की गई है, उनमें फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, इंट्राऑक्यूलर लेंस, बॉडी इंप्लांट्स और स्प्लिंट्स जैसी चीजें शामिल हैं, जिन पर GST की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत के स्लैब में ले आया गया है।

इन्हें IGST के दायरे से बाहर कर दिया गया

इसी तरह सुरक्षा बल के लिए आयात की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं को पूरी तरह से IGST के दायरे से बाहर कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक ईंधन की लागत (fuel cost) को शामिल करके किराए की गणना करने वाले ऑपरेटर्स को माल ढुलाई के किराए में राहत दी गई है।

18 जुलाई से इन ऑपरेटर्स को किराए पर 18 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा रोप-वे के जरिए मुसाफिरों या सामानों को लेकर आने जाने के किराए पर भी GST की दर 18 प्रतिशत घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

जाहिर है कि अगले सप्ताह से जहां आम लोगों को कुछ चीजों के लिए GST के दायरे में हुई बढ़ोतरी की वजह से अधिक कीमत चुकानी होगी, वहीं कुछ चीजों की GST दर में हुई कमी से उन्हें राहत भी मिल सकेगी।

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