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रामनवमी जुलूस में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर, BJP विधायक के नेतृत्व में निकाला था शोभा यात्रा!

हैदराबाद : Hyderabad में गुरुवार (30 मार्च) को BJP के निलंबित MLA T. राजा सिंह के नेतृत्व में रामनवमी जुलूस (Ram Navami Procession) निकाला गया।
इस दौरान महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) की तस्वीर प्रदर्शित की गई।

रामनवमी जुलूस में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तस्वीर, BJP विधायक के नेतृत्व में निकाला था शोभा यात्रा!- Gandhi's killer Nathuram Godse's picture in Ram Navami procession, Shobha Yatra was taken out under the leadership of BJP MLA!

BJP नेता के नेतृत्व में शोभा निकाला गया

BJP नेता के नेतृत्व में यह शोभा निकाला गया था। इस शोभा यात्रा में भाग लेने वालों को एक गाने पर नाचते हुए और भगवा झंडे (Saffron Flags) लहराते हुए गोडसे की तस्वीर ले जाते हुए देखा गया था।

यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। यात्रा सीतारामबाग के एक मंदिर से शुरू हुई और राजा सिंह के प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र गोशामहल (Assembly Constituency Goshamahal) के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी।

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जुलूस मार्ग पर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात

Hyderabad में शोभायात्रा के लिए जुलूस मार्ग (Procession Route) पर सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने सुरक्षा का पुखता इंतजाम किया था।

इसके साथ ही पुलिस ने चारों तरफ कैमरों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस आयुक्त CV आनंद ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुलूस की निगरानी की थी।

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भड़काऊ भाषण के लिए दर्ज किया गया था मामला

इस बीच, राजा सिंह पर 29 जनवरी को मुंबई (Mumbai) में एक रैली में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण (Hate Speech) देने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, हिंदू सकल समाज के तरफ से आयोजित रैली में राजा सिंह (Raja Singh) के भाषण की जांच के बाद चार दिन पहले मामला दर्ज किया गया था।

गौरतलब है कि Hyderabad Police ने पिछले साल अगस्त में राजा सिंह को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ टिप्पणियों (Comments) के लिए गिरफ्तार किया था।

पुलिस आयुक्त के तरफ से निवारक हिरासत (PD) अधिनियम लागू करने के बाद उन्हें 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया था। वहीं BJP ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया था।

दो महीने के बाद जेल से हुआ रिहा

पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद दो महीने जेल में बिताने के बाद राजा सिंह को पिछले साल नौ नवंबर को जेल से रिहा किया गया था। तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था और MLA को जमानत पर रिहा कर दिया था।

लेकिन कोर्ट ने उन्हें ऐसा कोई भाषण या टिप्पणी (Speech or Comment) नहीं करने का निर्देश दिया था जो समुदायों के बीच नफरत पैदा कर सके। पिछले कुछ महीनों में, राजा सिंह ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में विभिन्न रैलियों और बैठकों में भाग लिया और कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए।

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