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झारखंड हाईकोर्ट से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के भाई अभिक श्रीवास्तव को मिली जमानत

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव (Aman Srivastava) के भाई Abhik Srivastava को जमानत दे दी है।

इस मामले में जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत की तरफ से दस हजार के निजी मुचलके (Personal Bond) पर जमानत देने का निर्देश दिया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा

अभिक श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई (Hearing) के दौरान अदालत को बताया गया कि ATS Police की ओर से दाखिल चार्जशीट (Charge Sheet) में यह कहीं नहीं कहा गया है कि राज्य में आतंकवादी घटना हुई है, जिसमें ये शामिल हैं।

इस मामले में UAPA Act की धारा लागू नहीं होती है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने अभिक श्रीवास्तव को जमानत प्रदान कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपना पक्ष रखा।

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