गढ़वा: बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के अध्यक्ष प्रणव कुमार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बाल विवाह के एक मामले (Child Marriage Case) में लड़का-लड़की पक्ष और इनके अलावा शादी में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
मामला प्रकाश में आने के बाद मेराल प्रखंड के BDO को केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मामला दर्ज किया गया।
लड़की के पिता दशरथ चौधरी, मां प्रमिला देवी के अलावा लड़का बिहारी चौधरी, उसके पिता गणेश चौधरी, उसकी मां के अलावा शादी कराने वाला पंडित विश्वनाथ मिश्रा, अगुवा लड़की का मामला जयलाल चौधरी, वाहन मालिक गोविंदा पांडेय, सुग्रीम चौधरी, शादी कराने वाला ठाकुर के अलावा वर-वधू पक्ष के 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
11 मार्च को दर्ज कराई गई थी शिकायत
प्रणव कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2023 को डंडा थानांतर्गत गढ़ौता गांव निवासी बिहारी चौधरी की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हैं।
जांच में पुष्टि होने पर लड़का के माता पिता को बुलाकर हिदायत दी गई। साथ ही लड़के के पिता गणेश चौधरी ने समिति को लिखित रूप से आवेदन देकर शादी नहीं करने की शपथ ली।
उसके बाद 27 मई को जानकारी मिली की रमना में लड़के की शादी नाबालिग लड़की से हो रही है। सूचना पर जांच की गई तो उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। 29 मई को उनकी शादी की पुष्टि हुई।
सीताराम मंदिर में हुई थी शादी
बताया जाता है कि शादी मेराल थाना के गेरूआ गांव के बिछियादामर टोला स्थित सीताराम मंदिर (Sitaram Temple) में हुई है। उसके बाद जांच कमेटी का गठन किया गया था।
जांच कमेटी में CWC अध्यक्ष सहित तीन सदस्य शामिल रहे। टीम की जांच में मंदिर में शादी होने की पुष्टि हुई। उसके बाद मेराल प्रखंड विकास पदाधिकारी को मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया।