रांची: नामकुम बीडीओ ज्ञान प्रकाश जायसवाल (BDO Gyan Prakash Jaiswal) पर सरकार विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।
इसके अलावा नामकुम के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। रांची जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) ने एक मामले में जांच के बाद रांची DC को इस संबंध में अनुशंसा की है।
मामले की पड़ताल में आरोप में सत्यता पाई गई है
नामकुम में प्रतिनियुक्त इन दोनों पदाधिकारियों को नामकुम के प्रभारी सहायक, गोदाम प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर तथा पीडीएस डीलरों से अवैध राशि वसूले जाने के मामले में डीएसओ (DSO) ने दोषी माना है।
अपनी रिपोर्ट के साथ डीसी (DC) को की गयी अनुशंसा में बताया है कि संजीत कुमार यादव (परिवहन सह हथालन अभिकर्ता, नामकुम) से एक लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें उससे बीडीओ (BDO) और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अवैध वसूली करने का आरोप था। मामले की पड़ताल में आरोप में सत्यता पाई गई है।
यह है मामला
डीएसओ (DSO) के मुताबिक डीलरों, ट्रांसपोर्टरों से नामकुम बीडीओ (BDO) द्वारा अवैध राशि की मांग की जाती रही है। नाजायज तरीके से रुपये भी लिये गये हैं।
BDO ने वीएलडब्ल्यू मिथिलेश कुमार सिन्हा (VLW Mithilesh Kumar Sinha) को नामकुम का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। साथ ही उस पर उनके निर्देशों के अनुसार काम करने का दबाव दिया था। इसके बाद लगातार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने चिन्हित डीलरों से अवैध रुपये की मांग करनी शुरू कर दी।
इसमें बीडीओ (BDO) की भूमिका भी रही। आवेदकों द्वारा इसे नजरअंदाज करने पर उन्हें कार्यालय बुलाकर धमकी भी दी जाने लगी।
जांच में यह बात भी सामने आयी कि डीलर समिउल्लाह खान, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और बीडीओ के साथ मिलकर अवैध राशि की उगाही में मदद करता है।
बीडीओ (BDO) के डर से आवेदकों ने उन तक रुपये पहुंचाये। इस प्रक्रिया का वीडियो क्लिप (Video Clip) भी तैयार किया। प्रतिमाह रुपये नहीं देने पर BDO ने अपने मन से बगैर विभाग को सूचित किये कार्रवाई की।