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जमशेदपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल करे सरकार, झारखंड हाई कोर्ट ने…

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस संजय प्रसाद के कोर्ट ने मंगलवार को जमशेदपुर (Jamshedpur) के मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) और देह व्यापार (Prostitution) कराने के मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है।

मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित

हाई कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन DSP और थानेदार समेत 22 लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर जमशेदपुर की निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है।

CID जांच का भी था आदेश

इससे पहले पीड़िता की मां ने इन सभी को आरोपी बनाने के लिए जमशेदपुर के स्पेशल कोर्ट में अर्जी दी थी।

ये अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर सभी 22 लोगों को मामले में आरोपी बनाने और ट्रायल चलाने का आदेश दिया था।

यह मामला 19 जनवरी, 2018 का है, जब पीड़िता ने अदालत में बयान दर्ज कराया था कि उसके साथ दो दर्जन लोगों ने दुष्कर्म किया है।

इसके बाद DSP और थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था लेकिन पुलिस की जांच में दोनों अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई थी।

तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने CID जांच का भी आदेश दिया था, लेकिन CID ने भी इनको क्लीन चिट दी थी।

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