GST Council Meeting : GST काउंसिल की 50वीं बैठक (50th Meeting of GST Council) संपन्न होने पर इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए।
नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chowdhary) शामिल रहे। इनके साथ ही इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शरीक हुए। जानते हैं, बैठक में कौन से लिए गए हम फैसले
नहीं लगेगी कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी गई है।
GST Tribunal के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा। इसके तहत महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा। बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है।
बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल (Council) घटकार जीरो कर दिया है। इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है।
गेमिंग-कैसिनो-हॉर्स रेसिंग पर 28% GST
वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी GST लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है।
बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) की अध्यक्षता वाले GOM ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर 28 फीसदी GST लगाने का प्रस्ताव दिया था।
प्रस्तावों को मिली सहमति
बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने बताया कि online gaming को GST कानून के दायरे में लाया गया है।
गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस (Game of Skill and Game of hance) का कोई मतलब नहीं है। जितना भी फेस वैल्यू है इस पर 28 फीसदी GST लगेगा।