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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सर्वे पर रोक की मांग पर ये बोले चीफ जस्टिस

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नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

आज वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वे सभी दस्तावेज देखेंगे तो उस पर फैसला करेंगे।

हुफेजी ने कहा कि वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट(Gyanvapi Masjid Places of Worship Act) के तहत आता है।

निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था

लेकिन वाराणसी की निचली अदालत ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है।

बता दें कि वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था।

लेकिन ये सर्वे मस्जिद कमेटी ने नहीं होने दिया था।दरअसल, पांच हिन्दू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार के पीछे पूजा करने की मांग की है।

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