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झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर हुई सुनवाई

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रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को चारा घोटाला के देवघर कोषागार (Deoghar Treasury) से अवैध निकासी से संबंधित लालू प्रसाद (Lalu Prasad) सहित छह सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने को लेकर दाखिल याचिका की आंशिक सुनवाई हुई।

इस याचिका को सक्षम खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया है। CBI की ओर से अधिवक्ता PAS पति ने पैरवी की। लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की।झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने को लेकर हुई सुनवाई Hearing in Jharkhand High Court for increasing the sentence of Lalu Prasad

हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया

इस मामले में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि फूलचंद सिंह और RK राणा की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस याचिका से इनका नाम हटाने का आदेश दिया था।

CBI ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेक जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य सहित छह सजायाफ्ता को 3 से 6 साल की सजा सुनाई गई है।

CBI ने इन्हें अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।

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