रांची: Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मंगलवार को रांची के विभिन्न जलाशयों और तालाबों के अतिक्रमण से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।
सभी पक्षों को सुनने और राज्य सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने यह याचिका निष्पादित कर दी है।
साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता (Petitioner) को यह छूट दी है कि अगर निगम और सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकती है।
खुशबू कटारुका ने जनहित याचिका दायर की
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि नदियों और तालाबों के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया है और तालाब प्रदूषित (Pond Polluted) न हो इसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
रांची के बड़ा तालाब और जिला के आसपास के जलस्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। खुशबू कटारुका ने जनहित याचिका दायर की है।