Homeझारखंडनिलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका...

निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 तक टली

Published on

spot_img

रांची: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनरेगा घोटाले (MGNREGA Scam) में निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा (Abhishek Jha) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जून तक के लिए टाल दी है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानउद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने अभिषेक झा को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

डबल बेंच ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। उचित यह होगा कि वे सरेंडर कर नियमित जमानत की मांग करें।

4 सप्ताह के भीतर कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा

वहीं, अभिषेक झा के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि वह एक व्यवसायी हैं। उनकी बेटी भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है।

इसलिए अग्रिम जमानत मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने वकील से कहा कि गलत गतिविधियों में शामिल होने से पहले आपको यह सब सोचना चाहिए था।

हम अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने 18 मई को अभिषेक झा की याचिका खारिज कर दी थी।

उन्हें 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...