धनबाद: अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट (Recovery Agent) उपेंद्र सिंह की हत्या (Murder) कराने के नामजद आरोपी सिंटू सिंह की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।
इस दौरान अभियोजन ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने अपर लोक अभियोजक को केस डायरी (Case Diary) पेश करने का आदेश दिया है।
पीके राय मेमोरियल कॉलेज के पास गोली मारकर हुई थी हत्या
बताते चलें 7 फरवरी 23 को पुलिस ने सिंटू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसकी जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज हो गई थी।
रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या विगत 1 फरवरी को पीके राय मेमोरियल कॉलेज (PK Rai Memorial College) के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उपेंद्र सिंह की पत्नी ने चचेरे देवर पिंटू सिंह, सिंटू सिंह, प्रिंस खान, गॉडविन खान और केंदुआ के राजेश चौहान सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।