खूंटी: निलंबित अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद (Syed Riaz Ahmed) की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सोमवार को आंशिक सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक से केस डायरी की मांग की।
इस मामले पर अब अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 16 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
न्यायालय ने केस डायरी की मांग
उल्लेखनीय है कि आइआइटी, मंडी हिमाचल प्रदेश की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के आरोप में गिरफ्तार कर पांच जुलाई को जेल भेजे जाने के बाद आरोपित एसडीएम की जमानत याचिका को निचली अदालत ने छह जुलाई को खारिज कर दिया था।
निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आठ जुलाई को जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सोमवार 11 जुलाई को आंशिक सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केस डायरी (Case Diary) की मांग की।