रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को देवघर, AIIMS में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में देवघर AIIMS की ओर से जवाब दाखिल किया गया।
इसमें कहा गया है कि देवघर AIIMS (Deoghar, AIIMS) में बुनियादी सुविधाओं के लिए कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा है लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
प्रत्युत्तर देने के लिए कोर्ट से समय की मांग की
राज्य सरकार (State Government) ने जिन सुविधाओं की मांग की गई है उनमें इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, अप्रोचिंग रोड, फ्लाईओवर बनाने और आवश्यकतानुसार पानी की व्यवस्था शामिल है।
मामले में राज्य सरकार ने देवघर एम्स के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए कोर्ट (Court) से समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
कोर्ट ने मामले में देवघर AIIMS के निदेशक को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि देवघर, एम्स में आवश्यक बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको किन-किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी दें।
याचिकाकर्ताकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं केंद्र सरकार (Diwakar Upadhyay and Central Government) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।