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संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 15 अक्टूबर को

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नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है।

एडिशनल सेशंस जज धीरज मोरे ने 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

15 दिसंबर, 2021 को सेशंस कोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) की कोर्ट में याचिका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मर्लेना ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया।

याचिका में कहा गया है कि फर्जी Video Upload कर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आतिशी ने तीस हजारी Court में याचिका दायर की।

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