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झारखंड हाईकोर्ट में पारा शिक्षकों के मामले पर हुई सुनवाई

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रांची: आज 29 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में टेट (TET) पास पारा शिक्षकों (Para Teachers) के समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई।

बता दें पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।

इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने अदालत में कहा, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council) द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं।

इसके बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए बुधवार को फिर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

क्या है पारा शिक्षकों की मांग

प्रार्थी सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन (Salary) एवं नियमितिकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की गयी है।

याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं। वे शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं।

याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए।

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