रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) ने बुधवार को सूचना आयोग (Information Commission) में आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित धनंजय कुमार झा की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।
राजकुमार की अवमानना याचिका की भी सुनवाई निर्धारित
सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता (Interventionist) ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका की भी सुनवाई इस जनहित याचिका के साथ करने का आग्रह किया गया।
इस पर कोर्ट ने धनंजय कुमार झा की जनहित याचिका के साथ ही राजकुमार की अवमानना याचिका की भी सुनवाई निर्धारित करते हुए अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की है।
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस पर खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया।
इससे पहले हस्तक्षेपकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2020 में हाई कोर्ट ने सूचना आयुक्तों कि नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था।
उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग (Undertaking) देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों (Information Commissioners) की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने पर वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता राजकुमार ने अवमानना याचिका दाखिल की है।