झारखंड

नगर निकाय चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई 8 मई को, झारखंड हाईकोर्ट में…

रांची: Jharkhand में नगर निकायों (Municipal Bodies) का पिछला कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए चुनाव (New Election) के लिए सरकार प्रयासरत है। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जल्दी चुनाव कराने संबंधी याचिका दायर की गई थी।

गुरुवार को अधिवक्ता विनोद सिंह ने न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में केस को मेंशन कर जल्द सुनवाई का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 8 मई तय कर दी।

नगर निकाय चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई 8 मई को, झारखंड हाईकोर्ट में…- Hearing on petition related to municipal elections on May 8, Jharkhand High Court…

राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए: रोशनी

गौरतलब है कि पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका (Petition) दाखिल कर कहा है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए।

जब तक चुनाव नहीं होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

कार्य करने का पावर प्रशासन को

इस बीच सरकार ने 34 निकाय परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर दिया है। सभी शक्तियां और कार्य करने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी गई है।

अब निकायों में पदस्थापित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त या कार्यालय पदाधिकारी अगले आदेश तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। आवश्यकतानुसार विभागीय परामर्श लेंगे।

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