शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर कार्रवाई को लगा स्टे आदेश हटाने की अर्जी पर हुई सुनवाई

News Aroma Media
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धनबाद: गबन के एक मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई पर लगे स्टे आदेश को हटाने की अर्जी शुक्रवार को दी गई थी।

अर्जी पर मंगलवार को धनबाद के एमपी, एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।

अधिवक्ता विनीत वत्स, अमित सिन्हा, बादल पासवान की दलील सुनने के बाद सुनवाई को 15 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी है।

29 जनवरी को शिकायतकर्ता डेगलाल राम ने आवेदन दायर कर स्टे ऑर्डर को हटाने की प्रार्थना की थी।

डेगलाल कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य नहीं

झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि डेगलाल कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य नहीं है।

वर्ष 2008 में वित्तीय अनियमितता के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, इसके बाद भी वह कॉलेज के लेटर पैड व मोहर का गलत इस्तेमाल कर रहा है।

कॉलज ने आरोप लगाया है कि डेगलाल ने कॉलेज के खाते से लाखों का गबन कर लिया है।

क्या है मामला

झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्राचार्य डेगलाल राम ने नौ फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविन्द्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज के 27 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था।

अधिवक्ता विनीत के मुताबिक आरोपितों ने गिरिडीह के ईसरी बैंक ऑफ इंडिया शाखा में फर्जी तरीके से कॉलेज का एकाउंट खोला था।

कॉलेज का बैंक एकाउंट गिरिडीह के इलाहाबाद बैंक में चल रहा था।

आरोप है कि कॉलेज के रुपये को इलाहाबाद बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर लिया गया।

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