झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद समेत अन्य की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर हुई सुनवाई

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रांची: Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में बुधवार को चारा घोटाला (Fodder Scam) के दोषियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

CBI की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने Birsa Munda Central Jail से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी

देवघर कोषागार से जुड़े मामले (RC64(A)/96) में बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है।

CBI की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने हाई कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। चारा घोटाला (Fodder Scam) में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Lalu Prasad Yadav, ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य और IAS अधिकारी रहे बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा। अब अदालत दो सप्ताह बाद CBI की याचिका पर सुनवाई करेगी।

देवघर कोषागार से अवैध निकासी के केस में लालू यादव समेत अन्य को दोषी करार दिया

उल्लेखनीय है कि रांची CBI की विशेष कोर्ट ने Fodder Scam से जुड़े देवघर कोषागार से अवैध निकासी के केस में Lalu Prasad Yadav समेत अन्य को दोषी करार दिया है।

CBI कोर्ट ने दोषियों को तीन वर्ष छह महीने की सजा सुनाई है। CBI कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए CBI ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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