हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित लीज आवंटन मामले में अब 16 मई को होगी सुनवाई

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास CM, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया था

News Desk
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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई।

इस याचिका में खान विभाग में मंत्री रहते हुए सोरेन ने खुद ही अपने रिश्तेदारों (Relatives) को लीज आवंटन करने का आरोप लगाया गया है।

यह याचिका RTI कार्यकर्ता एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुनील कुमार महतो ने दायर की है।

मामले की अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी

इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हो सका, जिस पर सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की।

मामले की अगली सुनवाई अब 16 मई को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार ने पैरवी की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में बताया गया था कि CM हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया है और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया है।

इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं साली सरला मुर्मू की फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास CM, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच करके कार्रवाई करने का अनुरोध किया था, लेकिन किसी संबंधित प्राधिकार (Relevant Authority) ने कार्रवाई नहीं की।

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