रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने शुक्रवार को सरायकेला-खरसावां जिला (Seraikela-Kharsawan District) अन्तर्गत चाण्डिल थाना (Chandil Police Station) काण्ड संख्या-47/2019 के अभियुक्त सुरेश राम, तत्कालीन पुनर्वास पदाधिकारी (Rehabilitation Officer), पुनर्वास कार्यालय (Resettlement Office) संख्या-02 स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल, वर्तमान सहायक अभियंता विशेष प्रमंडल, गुमला (Gumla) के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है।
इस मामले में सहायक अभियंता (Assistant Engineer) के अतिरिक्त FIR युदपति गोप, तत्कालिन उप मुखिया, मैसेड़ा, थाना-ईचागढ़ एवं अप्राथमिकी अभियुक्त विरेन प्रमाणिक (Primary accused Viren Pramanik), तत्कालीन मापक मैसाड़ा पंचायत, पुर्नवास कार्यालय संख सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल (Rehabilitation Office Sankh Subarnarekha Project Chandil), तत्कालीन पुनर्वास पदाधिकारी सुरेश राम, पुनर्वास कार्यालय संख्या-02, सुवर्णरेखा परियोजना चांडिल एवं सारती गोप के विरुद्ध सत्य पाया गया है।
क्या है मामला
वर्ष 2013-2015 की अवधि में यदुपति गोप, तत्कालीन उप मुखिया, ग्राम-मैसेड़ा, प्रखण्ड-ईचागढ़, जिला-सरायकेला-खरसावां (District-Seraikela-Kharsawan) द्वारा सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना में विस्थापितों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विकास पुस्तिका सं-4053 ( ग्राम मैसड़ा) के पुनर्वास अनुदान की राशि के भुगतान में साजिश के तहत फर्जीवाडा, जालसाजी एवं सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करते हुए सरकारी राशि का गबन किया गया है।
इस मामले में सरकारी राशि (Government Money) गबन करने का आरोप गठित किया गया है।