नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुतुबमीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने के एएसआई (ASI) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने हाई कोर्ट (High Court) से कहा कि काफी समय से वहां नमाज पढ़ी जा रही है।
इसके बावजूद 15 मई को एएसआई (ASI) ने रोक लगा दी। वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कुतुबमीनार (Qutub Minar) परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 9 जून को फैसला सुनाएगी।