कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और डालकोला में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence During Ram Navami) की NIA जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने दिया है।
गुरुवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवगणनम और हिरणमई भट्टाचार्य (TS Sivagnanam and Hiranmai Bhattacharya) की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर याचिका लगाई थी
आज से ही NIA मामले की जांच शुरू कर देगी। जांच संबंधी सभी रिपोर्ट और दस्तावेज (Reports and Documents) राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर NIA को सौंप देने होंगे।
नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने इसे लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि रामनवमी की शोभायात्राओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए हैं।
वीडियो भी कोर्ट में किया गया पेश
उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने रामनवमी शोभायात्रा (Ram Navami Procession) के रास्ते में हमले की पूरी योजना बना रखी थी।
इसके अलावा इसका Video भी कोर्ट में पेश किया गया जिसमें पुलिस हालात को संभालने के बजाए पत्थरबाजी करते और शोभायात्रा (Procession) पर पत्थर बरसा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ चुपचाप खड़ी नजर आई है। इसी को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं होगी। निश्चित तौर पर इसे NIA को सौंपा जाना चाहिए।