असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट का JPSC को निर्देश, देखें क्या..

इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद डबल बेंच में LPA दायर की गयी थी।

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रांची: आज शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) असिस्टेंट टाउन प्लानर (Assistant Town Planner) नियुक्ति मामले में अपना फैसला सुना दिया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को दरकिनार कर JPSC को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर रिवाइज रिजल्ट (Revise Result) जारी करने का निर्देश दिया है।

Revise Result में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाये

कोर्ट ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट ITPI (Institute of Town Planner of India) से 26 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाये।

रिवाइज रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाये, जिनका सर्टिफिकेट 10 अगस्त 2020 का है।

इस संबंध में प्रार्थी स्वप्निल मयुरेश और विवेक हर्षिल ने लेटेस्ट पेटेंट अपील (LPA) दायर की थी।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने बहस की। वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि कोर्ट ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए

इससे पहले सिंगल बेंच (single Bench) ने स्वप्निल मयुरेश की याचिका को खारिज कर दिया था। एकल पीठ में दायर याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी ने वर्ष 2020 में सहायक टाउन प्लानर (Town Planner) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।

परीक्षा में 20 ऐसे अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक (Institute of Town Planner of India) में रजिस्टर्ड डिग्री नहीं थी।

इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दी थी। जिसके बाद डबल बेंच में LPA दायर की गयी थी।