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ट्रेन में यात्रा के दौरान इतने किलोग्राम वजन से ज्यादा हुआ तो देना होगा अतिरिक्त किराया

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नई दिल्ली: Indian Railway (भारतीय रेलवे) अपने यात्रियों (Passengers) की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है।

पैसेंजर्स की यात्रा आरामदायक रहे, इसके लिए रेलवे समय-समय पर उन्हें सलाह भी देता रहता है।

रेलवे लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन (Train) में अधिक सामान न ले जाने की सलाह देता है।

अधिक सामान होने पर पैसेंजर्स को पार्सल कार्यालय (Parcel Office) जाकर लगेज (Luggage) बुक कराने को निर्देश दिया गया है।

ट्रेन कंपार्टमेंट्स में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं

अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री ज्यादा सामान के साथ ट्रैवल (Travel) करते नजर आते हैं। इससे वह खुद तो परेशान होते ही हैं, साथ ही सहयात्रियों को भी परेशान करते हैं।

इसी को देखते हुए रेलवे ने हर कोच के हिसाब से लगेज (Luggage) ले जाने की लिमिट तय की है।

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन कंपार्टमेंट्स (Train Compartments) में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं।

स्लीपर क्लास में बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए 40 किलो तक का सामान लाया जा सकता है

स्लीपर क्लास (Sleeper Class) में बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए 40 किलो तक का लाया जा सकता है।

वहीं, एसी 2 टियर में यह लिमिट 50 KG तक है। इसके अलावा 70 किलो तक का वजन आप फर्स्ट क्लास (First Class) एसी में ले जा सकते हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट (Extra Payment) करके आप इसे 80 किलो तक भी कर सकते हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

अगर यात्रा के दौरान कोई पैसेंजर (Passenger) इन मानकों से ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसे इसके लिए अतिरिक्त पैसे चुकाने होंगे।

वहीं, यात्री 109 रुपये में खुद के लिए लगेज वैन (Luggage Van) भी बुक करा सकते हैं।

यात्रियों को किसी भी प्रकार के ज्वलनशील रसायन, तेजाब, पटाखे, घी, चमड़ा, तेल, ग्रीस जैसे प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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