विदेश

इमरान खान को अदालत से राहत, 15 मामलों में मिली अंतरिम जमानत

इमरान खान पर अपने समर्थकों को विरोध व हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोपों में पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे

इस्लामाबाद: सत्ता से हटने के बाद तमाम मुकदमों व अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 15 मामलों में छह जुलाई तक अंतरिम जमानत मिल गयी है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किये थे।

इमरान खान पर अपने समर्थकों को विरोध व हिंसक प्रदर्शन (violent protests) के लिए उकसाने के आरोपों में पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे।

इस मामले की सुनवाई छह जुलाई को होगी

आजादी मार्च के दौरान अवैध ढंग से एकत्र होने, दंगा भड़काने, जानलेवा हथियारों के साथ प्रदर्शन करने, आगजनी करने जैसे आरोपों में इमरान के खिलाफ जिला व सेशन अदालत के जज कामरान बशारत मुफ्ती की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर अवान (Babar Awan) के साथ पेश हुए। न्यायाधीश ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद इमरान खान के खिलाफ कराची कंपनी में दर्ज 15 अलग-अलग मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।

इसके साथ ही अदालत (court) ने स्थानीय पुलिस को उनकी गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। अदालत ने इन मामलों का ब्योरा पुलिस से तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई छह जुलाई को होगी।

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