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झारखंड में अब 35 साल की उम्र तक इंटर पास महिलाएं ही बन सकेंगी आंगनबाड़ी सेविका

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रांची: Jharkhand (झारखंड) में अब 35 वर्षीय इंटर पास महिला ही आंगनबाड़ी सेविका (Anganwadi Worker) बन सकती हैं। सहायिकाओं के लिए भी नयी Guideline के तहत ही नियुक्ति होगी।

अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं को न्यूनतम मैट्रिक पास होना जरूरी होगा। सरकार के नयी नियुक्ति नियमावली और इसमें संशोधन से उन महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जो नयी सेविका और सहायिकाएं बनने का सपना देख रही हैं।

सरकार की नयी नियुक्ति नियमावली जारी के होने से पहले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं (Anganwadi workers and helpers) के लिए अलग-अलग अर्हता थी। सेविका के लिए मैट्रिक (Matriculation) पास और सहायिकाओं के लिए केवल साक्षर होना जरूरी था।

उम्र सीमा दोनों की 18 से 40 वर्ष थी। मगर सरकार द्वारा जारी नयी नियुक्ति नियमावली (New Appointment Rules) के संकल्प के बाद 35 वर्ष से एक दिन भी अधिक होने के बाद वे न तो सेविका बन सकती हैं और न ही सहायिका। यहां तक कि सहायिकाओं के लिए अब मैट्रिक पास होना जरूरी हो गया है।

नयी नियुक्ति नियामवली के दायरे में वैसी महिलाएं नहीं आएंगी, जो पूर्व से सेविका या सहायिका पद (Maid Or Assistant Post) पर कार्य कर रही हैं या फिर संकल्प जारी होने की तिथि के पूर्व आवेदन दे चुकी हैं।

उनका प्रस्ताव आम सभा कर भेज दिया गया है। बताते चलें कि सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन और मानदेय नियमावली 2022 को कैबिनेट से मंजूरी दी है। इसको लेकर सरकार ने 30 सितंबर को संकल्प भी जारी कर दिया है।

नयी नियुक्ति- चयन की नियमावली और शर्तें

-आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर उत्तीर्ण होगी, वहीं सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (दसवीं) होगी।

-आवेदन के समय सेविका और सहायिका के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदिका की उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष होगी।

-आवेदिका पोषक क्षेत्र के गांव की बहू होनी चाहिए। अविवाहित लड़कियों (Single girls) का चयन इस पद के लिए नहीं किया जाएगा। अपवाद में वैसी अविवाहित लड़कियों का चयन हो सकता है, जो दिव्यांग हो, लेकिन कार्य करने में सक्षम हो।

-समान योग्यता रहने पर चयन में विधवा,परित्यक्तता, तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, परित्याक्तता और तलाकशुदा महिला को इस आधार पर चयन के लिए अयोग्य नहीं किया जा सकता है कि वे गांव की बहू नहीं है।

-सेविका और सहायिका प्रश्नगत केंद्र के लाभान्वितों के उसी वर्ग से होनी चाहिए, जिनका उस आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभान्वितों में बाहुल्य हो।

-आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभान्वितों के बाहुल्य वाले वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में सेविका और सहायिकाओं का चयन उसी पोषक क्षेत्र में ST, SC, OBC, BC, सामान्य वर्ग श्रेणी से किया जाएगा।

-सेविका और सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिला को शारीरिक एवं मानसिक (Physical And Mental) रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

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