कोडेरमा: बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। बुरी नीयत कभी दूसरे की भलाई का काम नहीं कर सकती।
अगर आप समाज में बुरा करेंगे तो किसी न किसी तरह आप कानून की नजरों से नहीं बच सकते। कानून आपको सजा जरूर देगा।
ऐसा ही एक मामला कोडरमा (Koderma) जिले के सतगावां थाना (Satgawan Police Station) क्षेत्र से सामने आया है।
यहां एक नाबालिग हिंदू बच्ची का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा निकाह एवं दुष्कर्म (Rape) करने के केस की सुनवाई करते हुए आरोपी रिंकू अंसारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दो केस में दो सजा
कारावास के बाद घुटने 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
साथ ही अदालत ने 366 (ए) IPC Act के तहत दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार जुर्माना (Fine) भी लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
साल 2013 का है यह मामला
बता दें कि नाबालिग के पिता ने सतगावां थाना में आवेदन देकर मामला (कांड संख्या 17/2013) दर्ज कराया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।