नई दिल्ली: अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा और दो वकीलों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना (Contempt Of Court) की कार्रवाई चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान स्वस्थ आलोचना के दायरे में है, ये अदालत की अवमानना नहीं है।
रामा कुमार के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई
वकील सीआर जया सुकिन ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कोर्ट की अवमानना का केस चलाने के लिए सहमति देने की मांग की थी।
पत्र में पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी के खिलाफ जस्टिस ढींगरा के बयान का हवाला दिया गया था।
पत्र में पूर्व एएसजी अमन लेखी और वकील के. रामा कुमार के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।