रांची: मंगलवार को सातवीं JPSC के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक की रिट याचिका (Writ Petition) पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने सुनवाई की।
अदालत ने सातवीं से लेकर दसवीं JPSC परीक्षा को लेकर दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
अदालत ने JPSC से जुडी अलग-अलग 6 रिट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल यानी बुधवार की तारीख मुकर्रर की है।
कई अभ्यर्थियों का चयन न होने का कारण
प्रार्थी सूरज कुमार रजक ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी केटेगरी में कट ऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं।
लेकिन, JPSC ने उनके जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) को यह कहकर रद्द कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था। इस वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ।