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मेक्सिको में गर्भपात अब कानूनी अपराध नहीं: शीर्ष अदालत

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मेक्सिको सिटी: मैक्सिको की शीर्ष अदालत ने गर्भपात को अपराध के दायरे से हटा दिया है। यानी ‎कि गर्भपात को अब कानूनी मान्यता मिल गई है।

ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने कहा कि मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से गर्भपात को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के फैसले से मुख्य रूप से गरीब महिलाओं को मदद मिलेगी, जो अतीत में अपराध के लिए दंड का खामियाजा भुगत रही है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरटुरो जलदिवार ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद गर्भपात कराने वाली किसी भी महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार से वंचित करना एक बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय था।

मेक्सिको सिटी में एक संवाददाता सम्मेलन में जलदिवार ने कहा कि अमिर लड़कियों को गर्भपात के लिए जेल नहीं जाना पड़ता।

यह एक ऐसा अपराध है जो काफी हद तक गरीब महिलाओं को दंडित करता है।

जलदिवार को राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने गरीबों की मदद को अपने प्रशासन के केंद्र में रखा है।

हालांकि, लोपेज ओब्रेडोर गर्भपात के विवादास्पद मामले पर अपना पक्ष रखने से कतराते रहे है क्योंकि मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक देश मेक्सिको में गर्भपात पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

प्रमुख वकालत समूहों के अनुसार मेक्सिको की 32 क्षेत्रीय सरकारों में से चार ने अदालत के फैसले से पहले ही गर्भपात को अपराध के दायरे से मुक्त कर दिया था।

हालांकि, दर्जनों महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए पिछले एक दशक में जेल में डाल दिया गया है।

अदालत के फैसले को महिलाओं के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाले अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से मेक्सिको की उत्तरी सीमा पर टेक्सास में इस प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए थे।

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