रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में शुक्रवार को 46 लाख नकदी के साथ कोलकाता में पकड़े गए कांग्रेस से निलंबित तीन विधायकों (Three MLA) इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की ओर से रांची में किए गए जीरो FIR को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट (High Court) ने झारखंड और बंगाल सरकार से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है।
साथ ही कोलकाता पुलिस को मामले की जांच को जारी रखने का निर्देश दिया है लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट दायर (Charge Sheet Filed) करने पर रोक लगाई है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा
हाई कोर्ट ने इन तीनों विधायकों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार के रोक लगाने से इंकार किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है।
उल्लेखनीय है कि इन तीन विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में अनूप सिंह (Anup Singh) की ओर से जीरो FIR हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर (Kolkata Transfer) कर दिया गया था।
विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने मांग की है। इन तीन विधायकों के बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।