Islamabad High Court ने चुनाव आयोग को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोका

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इस्लामाबाद: इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग को खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय सरकार के लिए चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से रोक दिया। डॉन ने यह खबर दी।

न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने कहा कि निर्वाचन निकाय कानून के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर सकता है, लेकिन जुर्माना या उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता।

आयोग ने इससे पहले खान, खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल शाह फरमान, मुख्यमंत्री महमूद खान, संघीय मंत्रियों शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मुराद सईद और अन्य को चुनाव से पहले प्रचार नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए 31 मार्च को नोटिस जारी किया था।

आयोग का नोटिस मिलने के बाद इमरान खान और योजना मंत्री असद उमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पिछले महीने राष्ट्रपति के अध्यादेश से देश में चुनाव कानूनों में संशोधन हुआ था, जिसके तहत सार्वजनिक पद धारकों को चुनाव अभियानों के दौरान प्रचार करने की अनुमति दी गई थी।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, 18 मार्च को हाईकोर्ट ने आयोग को खान और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से इस मामले में मदद मांगी थी।

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