ITR 2022-23 : फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (Financial Year 2022-23) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है।
बता दें की इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। वहीं वित्त मंत्रालय का साफ कहना है की इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की Deadline को आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता।
भरना पड़ेगा जुर्मना
इसलिए इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले सभी के लिए ये जानकारी है की अगर अभी तक आपने ITR फाइल नहीं किया है, तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा लीजिए।
देरी होने पर आपको जेल के चक्कर तक काटना पड़ सकता है। यही नहीं इसके साथ आपको जुर्मना भी भरना पड़ेगा।
वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा
अगर आप 31 जुलाई 2023 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे।
लेकिन आपको वित्तीय नुकसान झेलना पड़ सकता है। विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा।
5000 तक लग सकता है जुर्माना
पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करता है।
31 दिसंबर 2023 के बाद बढ़ेगा जुर्माना
इसके अलावा, समय पर अपना ITR नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) में नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
अगर आप 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा।
अधिकारीयों की पैनी नजर
अगर कोई Taxpayer Deadline तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं कर पाता है तो लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।
देर से ITR दाखिल करने का एक और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, देर से ITR फाइल करने वालों की Details को अधिकारी की पैनी नजर से देख सकते हैं और उनके टैक्स से जुड़े मामलों में ऑडिट और पूछताछ की आशंका बढ़ जाती है।
गलत जानकारी देने पर भी लगेगा जुर्माना
ITR दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। कुल टैक्सबेल राशि (Tax Bill Amount) पर ये जुर्माना लगेगा।