रांची: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत (Court) ने मंगलवार को शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से यौन शोषण (Sexual Exploitation) मामले के दोषी सैयद नदीम उर्फ सोनू को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा (Extra punishment) काटनी होगी।
आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
इससे पूर्व अदालत ने सैयद नदीम को 22 अगस्त को दोषी ठहराया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से आठ लोगों की गवाही दर्ज कराई गई थी।
उल्लेखनीय है कि सैयद नदीम के खिलाफ यौन शोषण को लेकर पीड़िता ने कांके थाना में 27 जनवरी, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके दूसरे दिन ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार (Arreste) कर जेल भेज दिया था। तब से आरोपित जेल में ही है।